आज आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में कोयला तस्करी मामले में मुख्य आरोपी अनुप माजी जयदेव मंडल के अलावा बाकी सभी आरोपी उपस्थित थे इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को रखी गई है इस बारे में जब हमने आरोपी पक्ष के वकील शेखर कुंडू से बात की है तो उन्होंने कहा कि आज कोल इंडिया के सीएमडी गवाही देने के लिए आए थे जब भी किसी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया जाता है तो उसे पर केस चलाने के लिए धारा 19 के तहत अनुमति की आवश्यकता होती है आज सीएमडी अदालत में आए और उन्होंने अदालत में खड़े होकर कहा कि प्रथम दृष्टया लगता है कि इस मामले में सीबीआई द्वारा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कर्मचारी और अधिकारीयों के खिलाफ जो आरोप तय किए गए हैं वह सही है इसलिए वह आज यहां पर आए हैं और उन्हें उनके खिलाफ अनुमति देने में कोई एतराज नहीं है इस पर शेखर कुंडु ने कहा कि सीबीआई ने अदालत में जो दस्तावेज दिए हैं उनका चेक किए बगैर सीएमडी यह कैसे कह सकते हैंकी प्रथम दृष्टया यह सही है। उन्हें चाहिए था कि पहले सीबीआई द्वारा जो आरोप पत्र तय किया गया है वह अपने स्तर पर उसकी जांच करवाते इसी तरह से आज अदालत में बहस हुई मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को रखी गई है
