
धनबाद के बहुचर्चित मटकुरिया गोलीकांड मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय में 33 अभियुक्तों के बयान दर्ज किए गए हैं। यह सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई। इसमें 32 अभियुक्त अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, जबकि एक का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज किया गया। मामले के मुख्य आरोपी और पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक व्हीलचेयर पर अदालत पहुंचे।
अधिवक्ता बृजेंद्र सिंह के अनुसार, मामले में एविडेंस क्लोज हो चुका है और अब अभियुक्तों के बयानों को दर्ज करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। बचाव पक्ष के लिए अदालत अगली तारीख देगी, और संभावना है कि अदालत इस महीने ही फैसला सुना सकती है।
मामले की पृष्ठभूमि:
साल 2011 में मटकुरिया में बीसीसीएल के अतिक्रमित आवासों को खाली कराने के दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस दौरान सैकड़ों राउंड गोलियां चलीं और चार लोगों की मौत हो गई थी। घटना में तत्कालीन एसपी आरके धान घायल हो गए थे।
तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार के लिखित प्रतिवेदन पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था और 38 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इनमें से पांच अभियुक्त, जिनमें पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह, अशोक यादव, उदय सिंह, ओपी लाल और बच्चा सिंह शामिल हैं, की मृत्यु हो चुकी है।
घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया था और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्फ्यू लगाया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 45 दिनों तक जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली थी। अब इस बहुचर्चित मामले में अदालत का फैसला जल्द आने की संभावना है, जो क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विवाद को समाप्त कर सकता है।
